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भ्रष्टाचार मामले में अस्थाना को राहत मिली

भारत में भ्रष्टाचार वर्तमान समय में अपने चरम सीमा पर है ।  वह संस्था जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनका जांच पड़ताल करती थी । आज उन्हीं के आला कमान अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए है ।सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाये गए है । इन दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट में भी केस दायर किया गया है ।  हालांकि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को इस मामले में हाईकोर्ट ने डायरेक्टर राकेश अस्थाना को अंतरिम राहत दिया है ।
हाई कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है इसके लिए उसने अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की है । कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सीबीआई डायरेक्टर द्वारा राकेश अस्थाना पर लगाए गए आरोपों पर वह 29 अक्टूबर के निश्चित दिन को अपनी प्रतिक्रिया देंगे । हाई कोर्ट ने इस मामले में अस्थाना के गिरफ्तारी को भी रोक दिया है और इस मामले में अभी स्थायित्व बनाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है ।
कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले में इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों को गहनता से जांच करने का आदेश भी दिया है । उन्होंने कहा है कि आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप समेत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ज़ब्त किया जाए । इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वकील ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी के खिलाफ रिश्वत लेने के साथ ही और भी कई गंभीर मामले हैं ।  जिसमें भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र भी शामिल है ।
 हाई कोर्ट में राकेश अस्थाना के वकील ने राकेश अस्थाना के खिलाफ  दर्ज की गई एफ आई आर को रद्द करने की मांग भी की जिसे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया  । इसके पश्चात अस्थाना ने हाईकोर्ट से विनती किया कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से बलपूर्वक कार्यवाही घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में न की जाए और उन्हें रियायत दिया जाए मगर हाई कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और सारे याचिकाओं को बलपूर्वक खारिज कर दिया ।

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